Govt Employee Special Leave Rules 2025 : सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025 में एक अहम घोषणा सामने आई है। अब केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में 42 दिनों की स्पेशल लीव का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने छुट्टियों से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए एक नई व्यवस्था को प्रभाव में लाने की सूचना दी है।
2025 में केंद्र सरकार ने स्पेशल लीव को लेकर जारी किए नए दिशा-निर्देश
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा वर्ष 2025 में जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अब केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में 42 दिनों तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी (Special Casual Leave) दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इस अवकाश का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अंगदान जैसे सामाजिक कार्य में सहभागी होंगे। सरकार का उद्देश्य इस कदम से अंगदान के महत्त्वपूर्ण कार्य को बढ़ावा देना है।
अंगदान करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा विशेष अवकाश का अवसर
नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) की सिफारिश के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे सर्जरी से पहले और बाद में ठीक होने की अवधि के लिए 42 दिनों की विशेष छुट्टी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा भारत सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में लागू होगी, और इसके निर्देश संबंधित विभागों को भेजे जा चुके हैं।
DoPT ने स्पेशल लीव के नियमों और शर्तों को स्पष्ट किया
वर्ष 2025 में जारी DoPT के आदेशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह विशेष अवकाश एक बार में पूरा लिया जा सकता है। अगर सर्जरी से पहले डॉक्टर की सलाह पर कुछ दिन की छुट्टी आवश्यक होती है, तो कर्मचारी पहले ही उस अवधि के लिए छुट्टी ले सकता है। अवकाश की यह पूरी अवधि अस्पताल में भर्ती होने से लेकर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक की संपूर्ण अवधि को कवर करेगी।
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सरकार ने वेबसाइट पर अपलोड किए स्पेशल लीव से जुड़े दिशा-निर्देश
सरकारी कर्मचारियों को पूरी जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने स्पेशल लीव से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है। इससे कर्मचारी अपनी पात्रता, प्रक्रिया और अन्य जरूरी नियमों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
किन अंगों के दान पर मिलेगा स्पेशल लीव का लाभ?
सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी अपनी किडनी, लीवर का हिस्सा या पैंक्रियास (अग्नाशय) का भाग दान करता है, तो वह इस विशेष अवकाश के लिए पात्र होगा। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, इंसान एक किडनी के साथ भी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है और लीवर व पैंक्रियास के कुछ हिस्सों का दान भी संभव है। अंगदान के बाद रिकवरी की अवधि को ध्यान में रखते हुए ही 42 दिनों का यह अवकाश स्वीकृत किया गया है।
सरकार की इस पहल से सामाजिक सेवा को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 में लिया गया यह निर्णय केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में अंगदान जैसे उच्च स्तरीय मानवीय कार्यों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी एक सराहनीय प्रयास है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो कर्मचारी समाज हित में अंगदान जैसा साहसी निर्णय लेते हैं, उन्हें समय, सुविधा और मानसिक शांति प्रदान की जा सके।
यह विशेष लीव क्यों है खास? जानिए लाभ
- अंगदान को बढ़ावा देने वाली यह योजना केंद्र सरकार की एक अनूठी पहल है।
- कर्मचारी सर्जरी के पूर्व और पश्चात बिना किसी आर्थिक नुकसान के आराम व रिकवरी कर सकते हैं।
- यह अवकाश अस्पताल में भर्ती, रिकवरी और कार्य पर लौटने तक की सभी अवस्थाओं को कवर करता है।
- इससे भविष्य में अधिक कर्मचारी अंगदान के लिए प्रेरित होंगे।
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अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों पर असर
हालांकि यह आदेश केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह की योजना को अपने कर्मचारियों के लिए अपना सकती हैं। इससे देशभर में अंगदान की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है और इससे जुड़ी भ्रांतियां भी कम होंगी।
कर्मचारी कैसे जानें अपनी पात्रता?
DOPT द्वारा वर्ष 2025 में जारी आदेश के अनुसार:
- कर्मचारी का केंद्रीय सेवा में कार्यरत होना जरूरी है।
- अंगदान की प्रक्रिया चिकित्सा रूप से प्रमाणित होनी चाहिए।
- संबंधित अस्पताल व डॉक्टर की सिफारिश के आधार पर स्पेशल लीव का लाभ मिलेगा।
- अवकाश का रिकॉर्ड नियोक्ता विभाग द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।
अंगदान को सामाजिक आंदोलन में बदलने की दिशा में कदम
भारत सरकार का यह निर्णय केवल नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का संकेत है। यह पहल न सिर्फ शारीरिक रूप से जीवनदान देने की भावना को सशक्त बनाती है, बल्कि आर्थिक रूप से सुरक्षित एवं मानसिक रूप से संतुलित वातावरण भी प्रदान करती है।
वर्ष 2025 में सरकार द्वारा शुरू की गई Govt Employee Special Leave Scheme एक ऐसी पहल है, जो न सिर्फ कर्मचारियों को सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि समाज में अंगदान को लेकर सकारात्मक माहौल भी तैयार करती है।
यह कदम एक उदाहरण है कि किस प्रकार नीतिगत निर्णय सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और इस योजना के अंतर्गत आते हैं, तो आप सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में सभी विवरण पढ़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
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Priya Patel एक अनुभवी शिक्षा विशेषज्ञ हैं, जिन्हें एजुकेशन से जुड़े विषयों पर लिखने का 7 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अब तक 200+ छात्रों को सही दिशा और जानकारी देकर मार्गदर्शन किया है। वे बोर्ड रिजल्ट, एग्जाम डेट्स, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट शिक्षा समाचार जैसे विषयों पर सटीक और विश्वसनीय जानकारी साझा करती हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को सही समय पर अपडेटेड जानकारी देकर उनकी सफलता सुनिश्चित करना है।
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